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पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर पटना सिटी अनुमंडल पदाधिकारी, मुकेश रंजन के कार्यालय में मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा।

पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर पटना सिटी अनुमंडल पदाधिकारी, मुकेश रंजन के  कार्यालय में मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा।

पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर द्वारा गंगा तट पर गंगा के बाढ़ क्षेत्र में चिमनी घाट पर एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा स्थायी निर्माण के लिए कल दिनांक 24 फरवरी, 2021 को किए जाने वाले शिलान्यास के रोक की मांग को पटना सिटी अनुमंडल पदाधिकारी, मुकेश रंजन से उनके कार्यालय में मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।
पिछले दिनों समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के मुताबिक पटना सिटी के नौजर घाट से लेकर नुरूद्दीगंज घाट तक गंगा के इस बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण की अशोक कुमार सिन्हा की जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
उच्चतम न्यायालय के इस आदेश और इस समाचार के सूचना के बाद भी चिमनी घाट के तट पर स्थापित गुरूद्वारा के प्रबंधकों द्वारा इसके परिसर के बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना को मूर्त रूप देने के लिए कल दिनांक 24 फरवरी 2021 को शिलान्यास किया जा रहा है।
सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर ने कहा कि यह उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना तो है ही साथ ही गंगा के निकट निर्माण से पर्यावरण के लिए भी भारी खतरा है। गुरुद्वारा प्रबंधकों को कम से कम केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को दिए जाने वाले उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिए था।
अनुमंडल पदाधिकारी से उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में इस शिलान्यास पर अविलंब रोक लगाने का अनुरोध किया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि यह सारण जिला के अन्तर्गत क्षेत्र आता है इसलिए मैं वहां के जिला अधिकारी को यह पत्र अग्रसरित कर देता हूँ ।
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