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मंत्रिपरिषद की बैठक सम्पन्न 18 (अठारह) एजेंडों पर निर्णय लिया गया

मंत्रिपरिषद की बैठक सम्पन्न 18 (अठारह) एजेंडों पर निर्णय लिया गया

सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव, श्री संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल18 (अठारह) एजेंडों पर निर्णय लिया गया है जिसमे प्रमुख तौर पर :-

1. गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत गृह विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार पुलिस रेडियो संगठन में राजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु बिहार पुलिस दूरसंचार (वितंतु) एवं तकनीकी सेवा नियमावली, 2021 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

2. गन्ना उद्योग विभाग के अन्तर्गत राज्य के चीनी उद्योगों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में पेराई सत्र 2019-20 में क्रय किये गए गन्ने पर भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन के दर को ईख मूल्य के दर का 1.80ः से घटाकर 0.20ः के रूप में पुनर्निधारण करने की स्वीकृति दी गई।

3. पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों को नगर निकायों में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप अवशिष्ट ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 या उससे अधिक रहने पर उन्हें यथावत रखने एवं 3000 से कम रहने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों में सम्मिलित कर उनके पुनर्गठन तथा नामकरण की स्वीकृति दी गई।

4. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, किशनगंज के लिए 208 अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

5. लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार जल विकास निगम लि० पटना की अवधि में नियमित स्थापना/कार्यभारित स्थापना/दैनिक वेतन भोगी जिन्हें निगम या बाद की अवधि में नियमित स्थापना में समायोजित किया गया, को निगम अवधि में कार्यरत रहने की सेवा अवधि की गणना ए०सी०पी० लाभ के अनुमान्यता के प्रयोजनार्थ किये जाने की स्वीकृति दी गई।

6. स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा०(श्रीमती) ज्योति सुल्तानियाँ, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलिया, बेगूसराय को दिनांक 30.10.2013 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने, डा० मो० मोशब्बिर हयात असकरी, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, शेखपुरा को दिनांक 02.09.2012 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने, डा० रामचन्द्र प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गेरूआ पुरसण्डा, हलसी, लखीसराय को दिनांक 05.02.2015 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने, डा० इन्दु ज्योति, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोहतास को फरवरी 2003 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने, डा०(श्रीमती) संगीता पंकज, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, फुलवरिया, गोपालगंज को दिनांक 14.08.2003 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने तथा स्वास्थ्य विभाग के ही तहत डा० सुनील कुमार पाठक, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय को वर्ष 2002 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

7. सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं (भाग-2) के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई। इस बिंदु पर श्री कुमार ने जानकारी दी कि 60 वर्ष के बाद भी जो संविदा पर नियोजन किया जाता है, उन कर्मियों को ई0पी0एफ0 देय नहीं होगा और सेवावधि में रहते हुए जो चार लाख रूपये की अनुग्रह राशि संविदा कर्मियों के मरणोपरांत उनके परिजनों को देय है वह उन्हें नहीं मिलेगी।

8. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 33,666 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 34,00,00,000/- रूपये (चैतीस करोड़ रूपये) मात्र अग्रिम की स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

9. गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर सीधी भत्र्ती/चयन प्रक्रिया हेतु आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन की स्वीकृति दी गई। तद्नुसार मैट्रिक या समकक्ष की पात्रता होगी तथा 100 अंको की दो घंटे की लिखित परीक्षा में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

10. योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य के प्रमुख 27 विभागों को विभागीय आँकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण संबंधी कार्यों में सहयोग करने हेतु बिहार सांख्यिकी सेवा के सहायक निदेशक (सांख्यिकी) एवं बिहार अवर सांख्यिकी सेवा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी (अराजपत्रित) के एक-एक पद के सृजन की स्वीकृति तथा योजना एवं विकास विभाग के ही तहत बिहार राज्य के 41 विभागों में बजट तैयार करने, योजनाओं का सूत्रण, योजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु योजना एवं विकास विभाग, मुख्यालय, पटना में सहायक निदेशक के 41 पदों एवं योजना सहायक के 41 पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई। 11. शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सुशासन के कार्यक्रम 2020-2025 के तहत मुख्यमंत्री कन्या (उत्थान) योजना अन्तर्गत उच्चत्तर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से इन्टर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित कन्याओं को रू० 25,000/-एवं स्नातक/ समकक्ष उत्तीर्ण होने पर रू० 50,000/-की आर्थिक सहायता की स्वीकृति तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्मित सभी पार्कों का अनुरक्षण एवं विकास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कराये जाने की स्वीकृति दी गई।
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