निर्धारित से अधिक कीमत पर खाद बेची तो दुकानों का लाइसेंस हाेगा रद्द

निर्धारित कीमत से अधिक मूल्य पर यूरिया समेत अन्य खाद बेचने वाले दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जिले के सभी प्रखंडाें में खाद दुकानों की औचक जांच हाेगी। ये आदेश डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित उर्वरक निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बुधवार काे दिया। डीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि निर्धारित कीमत से अधिक पर रेट पर उर्वरक की बिक्री करने वालाें पर कड़ी कार्रवाई करें।

डीएम ने पीओएस मशीन से उर्वरक देने के बाद भी एक ही किसान के नाम पर अधिक उठाव किए जाने की शिकायत काे गंभीरता से लेते हुए इस प्रकार के दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में विधायक अनिल सहनी, जिप अध्यक्ष इंदिरा देवी, डीआरडीए निदेशक चंदन सिंह, डीपीआरओ कमल सिंह, जिला सहकारिता अधिकारी ललन शर्मा, जिला कृषि अधिकारी चंद्रशेखर सिंह के साथ अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उधर, 60 पैक्साें काे लाइसेंस देने के बाद भी सिर्फ 16 पैक्सों द्वारा ही खाद की बिक्री की जा रही है।



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source https://www.bhaskar.com/local/bihar/muzaffarpur/news/if-the-fertilizer-is-sold-above-the-prescribed-price-the-license-of-the-shops-will-be-canceled-128071530.html

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