
राज्य के 27 लोग विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव आयोग ने इन प्रत्याशियों की लिस्ट सभी जिलों को भेज दी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 (क) के तहत सबको चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है। ये सभी 17 विधानसभा क्षेत्रों के हैं।
इनमें से सबसे अधिक 5 लोग कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के हैं। देशभर में विधानसभा चुनावों में प्रतिबंधित लोगों की संख्या के आधार पर देखें तो बिहार 8वें नंबर पर है। सबसे अधिक 332 लोग उत्तरप्रदेश में प्रतिबंधित हैं। उसके बाद 124 आंध्रप्रदेश में। बिहार और गुजरात में 27-27 लोग चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं।
सितंबर तक प्रतिबंध से मुक्त हुए हैं 62 लोग: जनवरी 2020 तक बिहार में 89 लोगों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। इनमें से 62 लोगों की तीन साल की प्रतिबंध अवधि इसी साल सितंबर तक समाप्त हुई है। 10 लोगों की प्रतिबंध अवधि सितंबर महीने में खत्म हुई है।

नियम जानिए: लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 (क)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 (क) के अधीन, यदि कोई व्यक्ति चुनावी खर्च का ब्याेरा परिणाम आने के 30 दिनों के अंदर नहीं देता या फिर ब्याेरा न देने की कोई वाजिब कारण या औचित्य नहीं बताता तो आयोग उसे तीन वर्ष की अवधि के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकता है। राज्य के ये सभी 27 लोग तीन साल के लिए प्रतिबंधित हैं।
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source https://www.bhaskar.com/local/bihar/news/bihar-ranked-8th-in-the-country-in-the-restricted-people-category-62-people-have-been-freed-from-the-ban-till-september-127776047.html
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