मंत्रिपरिषद् की बैठक में 16 (सोलह) एजेंडों पर निर्णय|

मंत्रिपरिषद् की बैठक में 16 (सोलह) एजेंडों पर निर्णय|

पटना-27 सितम्बर, 2022 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 16 (सोलह) एजेंडों पर निर्णय लिए गए। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डाॅ0 एस0 सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में पे्रस को संबोधित करते हुए बताया कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत राज्य के जलाशयों में समग्र मात्स्यिकी विकास हेतु ‘‘बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022’’ की स्वीकृति दी गई। इसके तहत जल संसधान विभाग के अधीन 37 मेजर जलाशय जो 26 हजार हेक्टेयर में फैले हैं उनमें मछली पालन हेतु बंदोबस्ती के जरिए नीलामी की जायेगी, ताकि मछली पालन का अधिकाधिक विकास हो।
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत राज्य के पोलिटेकनिक संस्थानों में संचालित डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण प्रोग्राम के पाठ्यक्रम को परिणाम आधारित बनाने एवं प्रौद्योगिकी में अद्यतन प्रगति के अनुरूप विकसित करने हेतु परामर्श एवं प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल को नामित करने, उक्त कार्य हेतु कुल रू॰ 70,00,000=00 (सत्तर लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त राशि बिहार राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के सरकारी पारा मेडिकल/पारा डेन्टल, नर्सिंग तथा फार्मेसी शिक्षण संस्थानों (राज्य सरकार के सात निश्चय सहित) के विभिन्न पाठ्यक्रमों, यथा-पारा मेडिकल/पारा डेन्टल पाठ्यक्रमों (डिप्लोमा, बैचलर डिग्री एवं मास्टर डिग्री), नर्सिंग पाठ्यक्रमों (बी0एस0सी0 नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं एम0एस0सी0 नर्सिंग) तथा फार्मेंसी पाठ्यक्रमों (डी0 फार्म, बी0 फार्म0, एम0 फार्म एवं फार्म डी0) में इन्टर्नशिप/अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र/छात्राओं को रू0 1500/-(रूपये पन्द्रह सौ) मात्र प्रतिमाह का छात्रवृत्ति/इन्टर्नशिप भुगतान की स्वीकृति दी गई। तद्नुसार पारा मेडिकल/पारा डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए 2495, नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए 300 तथा फार्मेसी पाठ्यक्रमों के लिए 421 छात्र/छात्राओं को 1500/- रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति/इंटर्नशिप भुगतान मद में 5 करोड़ 78 लाख 88 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।
वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों का दिनांक- 01.01.2016 से वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई। इस संदर्भ में वर्ष 2016 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण का लाभ (2.81 फिटमेंट फैक्टर के तहत) मिलेगा तथा बकाया राशि का भुगतान तीन किश्तों में किया जायेगा।
श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली-2018 में संशोधन के फलस्वरूप बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2022 के गठन के संबंध में स्वीकृति दी गई।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, पटना हेतु एक चालक के पद सृजन के स्वीकृति दी गई।
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (संग्रहालय निदेशालय), बिहार के अन्तर्गत वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप की स्थापना तथा उनके सुचारू रूप से संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल 27 (सताईस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
गृह विभाग (कारा) के अन्तर्गत मंडल कारा अरवल एवं उपकारा पालीगंज के विभिन्न कोटि के क्रमशः 102 पद एवं 98 पद अर्थात कुल 200 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
सूचना प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजनामद के अन्तर्गत बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से राशि ृ43,93,85,000.00 (तैंतालीस करोड़ तिरानवे लाख पचासी हजार) मात्र अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या-42 के अंतर्गत राज्यांश मद में 34000.00 लाख (तीन सौ चालीस करोड़) रूपये की राशि की बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
संसदीय कार्य विभाग के अन्तर्गत बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 के नियम-15 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई। तद्नुसार पूर्व में सालाना 24000 हजार यूनिट बिजली खपत के स्थान पर 30000 यूनिट सालाना बिजली खपत की स्वीकृति दी गई है।
संसदीय कार्य विभाग के ही तहत बिहार विधान परिषद् में कार्यकारी सचिव के पद पर अनुभवी पदाधिकारी श्री विनोद कुमार, निदेशक-सह- कार्यकारी सचिव की सेवानिवृत्ति के उपरांत संविदा के आधार पर दिनांक 01.10.2022 से एक वर्ष के लिये नियोजन की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना से प्राप्त अनुरोध के आलोक में बिहार वित्त नियमावली के नियम 131 ज्ञ(ड़) एवं 131 (ठ) के प्रावधानों के अन्तर्गत नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर ई0वी0एम0 पावर पैक का क्रय भारत इलेक्ट्राॅनिक लिमिटेड, बेंगलुरू ;ठम्स्द्ध से एवं पिंक पेपर सील (बी0यू0) पिंक पेपर सील (सी0यू0) एवं ग्रीन पेपर सील का क्रय एवं मुद्रण सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता से नामांकन के आधार पर किये जाने की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया का स्पअम ॅमइबंेजपदह कराये जाने एवं ई0वी0एम0 के डिसप्ले से प्राप्त हो रहे आँकड़ों का ओ0सी0आर0 पद्धति द्वारा मतगणना परिणाम प्राप्त करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार की अनुशंसा के आलोक में नामांकन के आधार पर प्ज्प् स्पउपजमक को एजेन्सी के रूप में कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य योजना मद से 3632685000/-(तीन सौ तिरेसठ करोड़ छब्बीस लाख पचासी हजार रूपये) मात्र व्यय एवं संविदा आधारित 7595 पदों (विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी-259, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो-518, विशेष सर्वेक्षण अमीन-6300 एवं विशेष सर्वेक्षण लपिक-518) के सृजन की स्वीकृति दी गई।
निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131ज्ञ(ङ) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत एजेंसी मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता को नयी विशिष्टियों युक्त च्टब्.म्च्प्ब् (होलोग्राम सहित) के स्थान पर अन्य विशिष्टियों युक्त च्टब्.म्च्प्ब् (होलोग्राम रहित) के मुद्रण के लिए ृ9.00 (नौ रूपये) मात्र प्रति अदद् भुगतान करने की घटनोत्तर की स्वीकृति दी गई।

हमारे खबरों को शेयर करना न भूलें| हमारे यूटूब चैनल से अवश्य जुड़ें https://www.youtube.com/divyarashminews https://www.facebook.com/divyarashmimag

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ