होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए ड्रग लाइसेंस की अनिवार्यता,आयुष नियमावली का उलंघन : राम जी सिंह
देवरिया से हमारे संवाददाता वेद प्रकाश तिवारी की खबर |
होमियोपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामजी सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए ड्रग लाइसेंस की अनिवार्यता को आयुष मंत्रालय भारत सरकार की नियमावली का उल्लंघन बताया है । उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों में प्रकाशित होमियोपैथिक चिकित्सकों द्वारा अपने निजी क्लीनिक से रोगियों को अपने सलाह के साथ दवा बनाने और देने के ड्रग लाइसेंस के लिए निबंधित होना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश केंद्रीय होमियोपैथिक परिषद के द्वारा निर्धारित होमियोपैथिक प्रैक्टिशनर्स (प्रोफेशनल कंडक्ट, एटीकेटी एंड कोड ऑफ एथीक्स ) रेगुलेशन सैक्शन 37 Section 37- 'Dispensing - A practitioner of Homoeopathy has a right to prepare and dispense his own prescription'.
के तहत प्राप्त अधिकार के विपरीत औऱ विरोध में है। उपरोक्त नियमावली भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा भी यही नियमावली स्वीकृत हैं। उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्गत आदेश उपरोक्त नियमावली का उलंघन है।राम जी सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार से सादर अनुरोध किया है कि अपने उक्त आदेश पर पुर्विचार कर इसे चिकित्सकों के हित में वापस कर लें ।
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