डस्टबिन फ्री जोन में कचरा फेंका तो 100 से 2000 रुपए तक लगेगा जुर्माना

राजधानी में स्वच्छता का स्तर बेहतर बनाने के लिए विशेष कार्ययोजना बनी है। डस्टबिन फ्री जोन में कचरा फेंकते पकड़े जाने पर नगर निगम 100 रुपए से लेकर दो हजार रुपए तक जुर्माना वसूलेगा। निगम का कहना है कि शहर में अक्टूबर, 2018 से कचरा उठाव के लिए डोर टू डोर सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके शुरू होने के बाद गली-मोहल्लों और सार्वजनिक एवं व्यावसायिक स्थलों से डस्टबिन हटा लिए गए हैं। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए आम लोगों से सड़कों पर किसी भी स्थिति में कूड़ा न फेंकने की अपील की है।
किसे-कितना देना हाेगा जुर्माना ( राशि प्रति घटना)
1. गली और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर : 300
2. पशुपालकों को : 500
3. स्थायी दुकानदार काे: 450
4. होटल वालाें काे : 1000
5. औद्योगिक संस्थानों काे : 2000
6. फुटपाथी व खोमचे वालों को : ~200
7. रेस्टोरेंट वालाें काे : 700
8. सड़क पर निर्माण सामग्र, मलबा रखने पर: 1500
9. मीट-मछली व अंडा विक्रेताओं को : 1000
10. पान, गुटखा थूकने, मल-मूत्र विसर्जन पर: 100

इनमें मिठाई विक्रेता, चाट-पकौड़ा-गोलगप्पा विक्रेता, फास्ट फूड स्टॉल, आइसक्रीम स्टॉल, गन्ना एवं फल जूस विक्रेता, सब्जी व फल विक्रेता, भोजनालय शामिल हैं
10 दिन में वसूला 96 हजार जुर्माना: निगम प्रशासन ने 18 सदस्यीय धावा दल का गठन किया है। धावा दल ने पिछले 10 दिनों में अलग-अलग स्थानों पर छापा मार कर 96 हजार रुपए जुर्माना वसूला है।



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Dustbin free zone will be fined from Rs 100 to 2000 if garbage is thrown


source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/dustbin-free-zone-will-be-fined-from-rs-100-to-2000-if-garbage-is-thrown-128099721.html

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